गांडेय में उप चुनाव कराने को लेकर झामुमो का प्रतिनिधिमंडल सीईओ से मिला, सौंपा ज्ञापन

रांची : झारखंड में राजनीतिक उठा पटक के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय के नेतृत्व में शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ( सीईओ ) से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द गांडेय विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव कराने की मांग की ।

ज्ञापन के माध्यम से झामुमो ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जानकारी दी कि गांडेय विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित डॉ सरफराज अहमद ने विधान सभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपे जाने एवं विधान सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (ख) एवं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 316 के अन्तर्गत डॉ अहमद के त्याग पत्र की स्वीकृति के कारण गाण्डेय विधान सभा क्षेत्र 31 दिसंबर 2023 के प्रभाव से रिक्त हो गया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि पंचम झारखंड विधान सभा का प्रथम सत्र 06 जनवरी 2020 को अधिवेशित हुआ था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार पंचम झारखंड विधान सभा का कार्यकाल 05 जनवरी 2025 तक हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151ए के अनुसार विधान सभा का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक होने की स्थिति में (जैसा कि वर्तमान परिस्थिति में है) उप-चुनाव छह महीने के अन्दर कराया जाना प्रावधानित है।

ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमोद लक्ष्मण गुडाधे बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य मामले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का यह प्रावधान आयोग पर बाध्यकारी बताया हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने भी 09 अक्टूबर 2018 को निर्गत प्रेस नोट में इस विषय को स्पष्ट किया है कि एक वर्ष से ज्यादा की अवधि शेष होने की स्थिति में रिक्ति के छह महीने में उप चुनाव कराया जाना आवश्यक हैं। प्रतिनिधिमंडल में महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विधायक भूषण तिर्की, नलिन सोरेन और फागु बेसरा मौजूद थे।

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